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मंगल मिनरल्स जेठा सवालों के घेरे में, 3.820 हेक्टेयर क्षेत्र में डोलोमाइट उत्खनन का मिला है पट्टा patta Aajtak24 News |
चाम्पा - ग्राम जेठा के रकबा 3.820 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज डोलोमाइट उत्खनन पट्टा स्वीकृत खदान को फ्लाई एश (राखड़ ) से पाटने की स्वीकृत की जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इस बात की राखड़ से पाटने शिकाय पर कलेक्टर से जांच की मांग, सीएम से की गई शिकायत सीएम से लेकर मंत्रियों और कलेक्टर क की गई है। शिकायतकर्ता अनुभव तिवारी ने बताया कि ग्राम जेठा तहसील सक्ती, जिला - सक्ती में स्थित निजी भूमि खसरा . 301, 302, 303., 304. 308, 309, 326, 330, 333, 339, 340, 341 रकबा 3.820 हे. क्षेत्र की स्वीकृत खनिज डोलोमाइट उत्खनन पट्टा खदान के अत्यधिक गहरे भाग को पावर प्लांट जति फ्लाई एश से पाटने हेतु दिनांक 30 नवंबर 2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनापत्ति चाही गई थी। शर्तों के पालन करते हुए फ्लाई एश पाटने हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है।
आरोप : खदान बंद की सूचना दी न ही लीज को सरेण्डर किया
मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स मंगल मिनरल्स के संचालक ने खदान में कार्य बंद की न सूचना दी है और न ही सरकार या खनिज विभाग एवं पर्यावरण विभाग को खदान की लीज को सरेन्डर किया है, अभी तक ये नही पता चला है कि खदान में कितनी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई डोलोमाईट का उत्खनन हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस खदान को पाटने की जल्दबाजी दर्शाता है कि इससे खनिज अधिकारी सहित और भी उच्च अधिकारी इस खेल में शामिल हैं।
लीज सरेन्डर देखे बगैर फ्लाई
आरोप है कि खनिज कार्यालय के महज 200 मीटर की दूरी में यह रॉयल्टी चोरी और खदान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाकर अवैध डोलोमाईट का अवैध उत्खनन किया था। इस खदान मे 3.820 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस खदान के पास लगभग 4 एकड़ की एक और जमीन खरीद कर खदान मालिक के द्वारा अवैध डोलोमाईट उत्खनन कर दिया गया है और इसी खेल को छिपाने के लिए इस खदान को आनन-फानन में पाटने का परमिशन इतनी जल्दबाजी में दिया गया। जो कंपनी खदान का लीज सरेन्डर देखे बगैर फ्लाई एश परिवहन किया और फ्लाई एश दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस खदान के अत्यधिक गहराई भाग को पाटने परमिशन दिया गया था और खदान मालिक ने द्वारा खदान जगहों में कुछ है, इस खदान को पूरा पाट कर सबूत नष्ट कर दिया और खनिज अधिकारी इन शर्तों पर मिली थी एनओसी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मंगल मिनरल्स जेठार्यालय, खान का नाम- जेठो डोलोमाईट माईन्स क्षेत्रफल - 9.44 एकड़ अवधि - 19.10.95 से 18.10-2015 तक विदेतारिने अवधि-10-2015 से 171050 तक ऐश परिवहन की हो जांच मूकदर्शक बने है। आदमी और जानवर भी इस दलदल में धंस कर मर सकते है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, जांच की मांग : खनिज नियम के मुताबिक फ्लाई ऐश के ऊपर 2 फीट मिट्टी पाटने और जमीन समतल करना होता है। पर अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से ये भी नही किया गया। इन सभी विषयो पर खदान का तत्काल स्थल निरीक्षण जांच करते हुए दोषी अधिकारी, खदान मालिक और फ्लाई एश देने वाले कंपनी पर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने, रायल्टी चोरी करने, खनिज एवं पर्यावरण नियम का उल्लंघन करने तथा सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। इसकी शिकायत सीएम, प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री, खनिज सचिव से की गई है। बिलासपुर से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करने उपरांत उत्खनन पट्टा खदान के क्षेत्र में फ्लाई ऐश भराव करना होगा, पर्यावरण विभाग की शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा। फ्लाई ऐश परिवहन करते समय वाहन पूरी तरह से ढंककर ही परिवहन किया जावे तथा फ्लाई ऐश पर निरंतर पानी का छिड़काव करना होगा, फ्लाई एश से गढ्ढे की भराई के बाद ऊपरी लगभग 2 फीट मिट्टी से सतह को समतल करना सतह पर होगा, किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना होने पर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा शासन-प्रशासन से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, मुआवजा प्रदान नही किया जावेगा न ही भूस्वामी को कोई क्षति पूर्ति या मुआवजा दिया जावेगा। 9 वर्षों के दौरान फ्लाई ऐश बहकर नदी नाले (यदि हो तो) की ओर न जाये इसलिये समुचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। यह कलेक्टर द्वारा अनुमोदित है। शिकायत करते हुए इसके जांच के लिए निवेदन किया गया है।