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अस्थायी पटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक Renewal of temporary firecracker license from 11 October to 12 November |
मुंगेली - जिले में अस्थायी पटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण 11 अक्टूबर से 12 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली, लोरमी और पथरिया को नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है।
नवीनीकरण प्रक्रिया:
- शुल्क का भुगतान: नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
- सुरक्षित स्थल की पहचान: नगरीय निकाय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार पटाखा विक्रय हेतु सुरक्षित स्थल को चिन्हांकित कर लाइसेंस धारियों को आबंटित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- सभी पटाखा विक्रेताओं को भंडारण और विक्रय के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।
- दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के भंडारण एवं बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर ही संचालन करना होगा।
- दुकान के भीतर और बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का जमाव एवं भंडारण नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों में सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
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