देवास - कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर और सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में देवास जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। आबकारी और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से पीपलरावां में छापा मारकर 140 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2200 किलो महुआ लाहन जप्त किया। जप्त किए गए लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत 09 प्रकरण दर्ज किए गए। जप्त मदिरा और महुआ लाहन का बाजार मूल्य लगभग 2.48 लाख रुपये आंका गया है।
इस कार्यवाही में पीपलरावां थाना प्रभारी कमल सिंह गेहलोद, आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा, राजकुमारी मंडलोई, कैलाश जामोद, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, पुलिस उपनिरीक्षक गणेशलाल तथा आबकारी और पुलिस बल के आरक्षक, मुख्य आरक्षक एवं नगर सैनिक शामिल थे।
इसी तरह, एक अन्य कार्यवाही में वृत्त कन्नौद में मुखबिर की सूचना पर कन्नौद कलवार रोड पर एक व्यक्ति को 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस मामले में भी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और मामले की जांच जारी है। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 74 हजार रुपये बताया गया है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी ताकि जिले में अवैध मदिरा के व्यापार पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।