पुलिस ने कस्टोडियल डेथ की रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए kiye Aajtak24 News


पुलिस ने कस्टोडियल डेथ की रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए kiye Aajtak24 News 

बुरहानपुर  - पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) श्री अनुराग और उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में बुरहानपुर जिले में पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार ने कस्टोडियल डेथ की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य पुलिस अभिरक्षा में आरोपियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

इन निर्देशों के तहत, थाना प्रभारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाने के लिए कहा गया है:

  1. बिना कारण के थाने पर किसी व्यक्ति को न बैठाएं: केवल पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए लाए गए व्यक्तियों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए।

  2. HCM द्वारा मुलजिम की सुरक्षा: पुलिसकर्मी 6-6 घंटे की ड्यूटी पर लगाए जाएं ताकि आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

  3. हवालात में सुरक्षा सामग्री: हवालात में कोई भी रस्सी, गमछा, धारदार वस्तुएं, फिनायल, या बाल्टी जैसी चीजें न रखें।

  4. रात के समय उचित कंबल: रात में ओढ़ने के लिए फटे-पुराने कंबल का उपयोग न किया जाए।

  5. गुटके और तंबाकू का प्रतिबंध: हवालात में गुटका, तंबाकू पाउच, या अन्य किसी प्रकार की वस्तुएं न दी जाएं।

  6. सुरक्षा में लापरवाही न बरतें: आरोपी की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।

  7. बीमार होने पर तत्काल उपचार: यदि कोई आरोपी बीमार होता है, तो तत्काल उपचार कराना सुनिश्चित करें और रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज करें।

इन निर्देशों को लागू करके बुरहानपुर पुलिस ने कस्टोडियल डेथ की घटनाओं को रोकने और पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है।



 

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