कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अनाधिकृत रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित कर्मचारी पर की कड़ी कार्यवाही karyawahi Aajtak24 News |
गरियाबंद - राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को उनके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करवाने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशानुसार कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने भी जिला अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। साथ ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी पर कड़ी कार्यवाही की है। सहायक ग्रेड-03 पद पर पदस्थ कर्मचारी श्री गजेन्द्र ध्रुव को लंबे समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकन का दण्ड दिया गया है। साथ ही अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को शासकीय सेवा में व्यवधान ब्रेक इन सर्विस मानते हुए उक्त अवधि को संबंधित कर्मचारी शासकीय सेवा में नहीं थे, माना गया है। यह कार्यवाही कर्मचारी गजेन्द्र ध्रुव के निलंबन पश्चात विभागीय जांच में अधिरोपित आरोप सत्य पाये जाने पर की गई है। उल्लेखनीय है कि तहसील कार्यालय मैनपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 श्री गजेन्द्र ध्रुव को लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण 23 मई 2023 को निलंबित किया गया। निलंबन पश्चात उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच प्रकरण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा स्पष्टीकरण पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने का आरोप अधिरोपित किया गया। जांच प्रकरण में दोनों अधिरोपित आरोप पूर्णतः सत्य सिद्ध पाया गया। आरोप सिद्ध होने पर उक्त कर्मचारी का तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही तथा उक्त अनुपस्थित अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना गया है।