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अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश जारी jari Aajtak24 News |
गरियाबंद – छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की पांचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 बनाए गए हैं, जो वर्तमान में प्रभावशील हैं। इस संबंध में, कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने जिले के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर क्षेत्र के एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ को ग्राम सभाओं के आयोजन से संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। निर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है:
- ग्राम सभा अध्यक्ष की सील: ग्राम सभा अध्यक्ष की सील का निर्माण किया जाएगा।
- लेटर हेड: ग्राम सभाओं के लिए आधिकारिक लेटर हेड बनाया जाएगा।
- कार्यवाही पंजी: ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियों का पंजीकरण किया जाएगा।
- उपस्थिति पंजी: सदस्यों की उपस्थिति का पंजीकरण।
- ग्रामसभा कोष: ग्राम सभा कोष के लिए बैंक पासबुक रखी जाएगी।
- कैश बुक रजिस्टर: वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखने हेतु कैश बुक रजिस्टर।
- समितियों के निर्णय पर आपत्ति रजिस्टर: समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपत्तियों का पृथक रजिस्टर।
- जीपीडीपी कार्यों का रजिस्टर: विगत वर्षों में जीपीडीपी के अंतर्गत किए गए कार्यों और उनकी प्रगति का रजिस्टर।
- भूमि रजिस्टर: भूमि के संबंध में जानकारी का संग्रहण।
- धार्मिक स्थल, हाट बाजार, मेला, पर्यटन स्थल आदि के रजिस्टर: इन सभी के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, कलेक्टर ने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तालाब, नदी-नाले, झरने आदि की जानकारी, जंगल एवं वन उपज के प्रकार और अनुमानित पैदावार, गौण खनिजों की जानकारी, गांव से बाहर काम करने वाले लोगों की सूची, मादक द्रव बेचने वालों की सूची और शांति एवं न्याय समिति द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत विवादों की जानकारी का रजिस्टर संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।