बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना yojna Aajtak24 News


बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना yojna Aajtak24 News 

भोपाल - मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की गुप्त सूचना देने वालों को अब तक 2 लाख रुपये का पारितोषिक दिया गया है। योजना में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लगभग 55 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने के उपरांत, 27 प्रकरणों में अवैध बिजली की चोरी पाये जाने पर, बिल की राशि रूपये 20 लाख की शत-प्रतिशत वसूली होने पर, लगभग 2 लाख रूपये की पारितोषिक की राशि संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक खाते में सीधे जमा की गयी है। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने की योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है। योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप्प के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के समस्त नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को प्रदान अवष्य करें।



Reward scheme for prevention of electricity theft

Bhopal - Madhya Pradesh Central Region Electricity Distribution Company has so far given a reward of Rs 2 lakh to those giving confidential information about electricity theft. Under the scheme, after receiving information in about 55 cases in the year 2022-23 and 2023-24, if illegal electricity theft was found in 27 cases, and 100% recovery of the bill amount of Rs 20 lakh, about Rs 2 lakh will be provided. The reward amount has been deposited directly into the bank account of the concerned informant. It is noteworthy that this scheme has been launched by the company to effectively prevent theft of electricity and illegal use of electricity. Under the scheme, any person can give information regarding illegal use of electricity in writing or on mobile to the Chief General Manager at the Company Headquarters, Regional Office, General Managers of Communications/City Circle Office. Recently, arrangements have been made to provide online information on the company's website portal.pmcz.in. The scheme of giving ten percent of the bill amount as reward money to the successful informer or the consumer on depositing the full amount of compensation for electricity theft is in operation since January 2019. Under the scheme, keeping the information regarding the informant completely confidential, the incentive amount is transferred directly from the company headquarters to the bank account of the concerned informant. Under this scheme, complaints received by regional and circle level officers are continuously monitored by the company headquarters to ensure prompt action on those complaints. Firms, agencies, organizations can also be informants, who are required to register through the nodal officer posted at the company headquarters.

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