जहां खंडन में साक्ष्य नहीं, वहां घटना प्रमाणित मानी जाएगी- जिला न्यायाधीश mani jaigi Aaj Tak 24 News



जहां खंडन में साक्ष्य नहीं, वहां घटना प्रमाणित मानी जाएगी-  जिला न्यायाधीश mani jaigi Aaj Tak 24 News 

दमोह - प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य मो.दु.दा.अधि दमोह श्रीमती रेणुका कंचन के न्यायालय ने एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालयों की न्याय दृष्टांतो का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि जहां दुर्घटना मामले में कोई खंडन में साक्षय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है चालक ने न्यायालय में स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है वहां दुर्घटना के तथ्य को प्रमाणित माना जावेगा, माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के परिवारजनों को ₹6,81,800/ रुपया दिलाए जाने का एवं घायल को ₹20000 दिलाए जाने का आदेश पारित किया है।  मृतक के परिजनों एवं घायल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुकेश पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 20 मार्च 2021 को प्रियंका विश्वकर्मा निवासी दमोह एवं उसकी सहेली मनीषा कार क्रमांक एमपी 34 सीए 0150 से भेड़ाघाट घूमने जा रही थी उक्त कार को विजय राजपूत चला रहा था। चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक कार चलाने से कर भेड़ाघाट के पास पलट गई थी जिससे प्रियंका की घटनास्थल पर मौत हो गई एवं मनीषा को साधारण छोटे आई थी न्यायालय में चालक साक्ष्य देने का साहस नहीं कर सका, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष के आधार पर मामले को प्रमाणित मानते हुए अनावेदकगण के विरुद्ध आदेश पारित किया है उक्त राशि अनावेदकगणों को न्यायालय में ब्याज सहित जमा करनी होगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post