कोटपा अधिनियम के अंतर्गत 46500 रूपये की चालानी राशि प्राप्त की गई
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - रतलाम जिले में कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दीनदयाल थाना क्षेत्र के पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अब तक कुल 46 हजार 500 रूपये राशि के चालान बनाए गए।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग रतलाम द्वारा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत रसीद बुक उपलब्ध कराई गई थी। दीनदयाल थाना क्षेत्र प्रभारी द्वारा उक्त के संबंध में रसीद बुक सहित राशि रूपये 46 हजार 500 नगद इस कार्यालय में प्राप्त किए गए हैं। प्राप्त राशि को शासकीय खाता क्रमांक 39061833761 राज्य स्वास्थ्य समिति ( कोटपा ) IFSC- SBIN0007242 अंतर्गत जमा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोटपा कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है।
धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है। नशा मुक्ति के लिए परामर्श सेवाऐं प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 2330175 अथवा 08046110007 पर तथा अधिक जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय में मनोरोग चिकित्सक डॉ. निर्मल जैन से संपर्क कर नि:शुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
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