यश देवड़ा पर धारा 406, 182, 211, 409, 420 भारतीय दण्ड सहिता के तहत दस साल सश्रम कारावास की सजा
धरमपुरी (गौतम केवट) - धार जिले की तहसील धरमपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राजेश नन्देश्वर महोदय की न्यायालय ने अभियोजक पक्ष के साक्षियों का अवलोकन किया और धारा 406, 182, 211, 409, 420 भारतीय दण्ड सहिता के अपराध में यश देवड़ा पिता संजय देवड़ा उम्र 21 वर्ष निवासी प्रकाश नगर धामनोद तहसील धरमपुरी जिला धार को दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा दिनांक 14/1/ 2022 को सुनाई। आरोपी एस देवड़ा रेडिएंट कंपनी में सी के पद पर होने के नाते रिलायंस पेट्रोल पंप से नगद रुपए 881274 प्राप्त कर सेंट्रल बैंक इंडिया में जमा करने हेतु 2:00 बजे ए बी रोड फोरलेन भारत पेट्रोल पंप के आगे घाटी पर शिवम के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रुपए से भरा बैग छीन कर ले जाने की असत्य सूचना थाना धामनोद के निरीक्षक को दी और अज्ञात दो व्यक्तियों ने उक्त रुपयों से भरा बैग छीन कर ले जाने का और घटना कार्य करने का रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया असत्य रिपोर्ट थाना धामनोद में दर्ज कर छलका रीत किया और उक्त आरोपियों को बैंक में जमा नहीं कर अपने घर की अलमारी में रख कर रुपए में से ₹55000 शाम के खाने पीने और मौज मस्ती में खर्च कर दिए थे विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने शिवम घटना करना कुबूल किया था संपूर्ण विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध थाना धामनोद के अपराध क्रमांक 31/ 2016 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता धारा 406, 182, 211, 409, 420 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय धरमपुरी में प्रस्तुत किया गया था। विवेचना अधिकारी तत्कालीन टी आई मोहन जाट, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश द्वारा साक्षीगण के कथन लेने के व अपराध की विवेचना पूर्ण कर फाइनल प्रतिवेदन को धरमपुरी कोर्ट में प्रस्तुत किया था । प्रकरण का विचारण जिला सत्र न्यायालय धरमपुरी श्री राजेश नन्देश्वर साहब की कोर्ट में हुआ। जहाँ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य कर्नल दीपक नापड़े रिलायंस पेट्रोल पंप के मैनेजर, नीतीश, रुपेश जायसवाल रिलायंस पेट्रोल पंप धानी के केशियर, अंकित तिवारी पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर, सौरभ पिता राजेश, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश निरीक्षक मोहन जाट के न्यायालय में अभियोजन पक्ष के कराए गए कथनों का अवलोकन कर न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश धरमपुरी श्री राजेश नंदेश्वर साहब के द्वारा किया गया तथा आरोपी को कोर्ट में दिनांक 14/1/2022 आरोपी यश देवड़ा को लूट की कहानी गढ़ने असत्य सूचना थाने पर देने रुपयों का गबन करने मैं दोषी पाया गया और भारतीय दण्ड सहिता की धारा 406 में 3 वर्ष, 409 में 10 वर्ष, 420 में 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹17500 का अर्थदंड सुनाया गया है।
उक्त जानकारी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शाहिद खान के द्वारा दी गई।
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