शाहपुर पुलिस की जिला प्रशासन के साथ मिलकर इच्छापुर में अवैध बायो-डीजल विक्रय के विरुद्ध बड़ी संयुक्त कार्यवाही | Shahpur police ki jila prashasan ke sath milkar ichchapur main awaidh bio diesel
शाहपुर पुलिस की जिला प्रशासन के साथ मिलकर इच्छापुर में अवैध बायो-डीजल विक्रय के विरुद्ध बड़ी संयुक्त कार्यवाही
*अवैध रूप से कैमिकल को डीज़ल बताकर बेच रहे 5 आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।*
बुरहानपुर (नवीन आड़े) - जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में थाना शाहपुर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इच्छापुर में अवैध बायो-डीज़ल विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। इच्छापुर में पप्पू ढ़ाबे पर अवैध बायो-डीज़ल पम्प संचालन की सूचना पर यह कार्यवाही की गई है। आरोपियों द्वारा ट्रक टैंकर क्र. MP-09-HH-3363 में अवैध बायो डीज़ल भरा जा रहा था। आरोपियों द्वारा किसी केमिकल को बायो डीजल बताकर ग्राहकों को धोखाधड़ी पूर्वक बेचा जा रहा था।मौके से पुलिस ने तीन टैंक में रखा करीबन 3900 लीटर अवैध बायो डीज़ल, 1 डिस्पेंसिंग यूनिट मय नोज़ल, 2 इलेक्ट्रिक पम्प, 01 महिंद्रा मैक्सी ट्रक-टैंकर जप्त किया है। तहसीलदार श्री राजीव काशिव द्वारा जाँच हेतु बायो-डीजल के सेम्पल लिए गए है। अवैध रूप से केमिकल को डीजल बताकर उसका भंडारण व विक्रय करने पर थाना शाहपुर पुलिस ने आरोपीयान 1. आनन्द ठाकुर पिता महेंद्र ठाकुर, नि. बिरोदा, नोज़ल मेन बॉयोडीजल पम्प 2. मोह. साद पिता मोह. रईस, नि. भुसावल नोज़ल मेन बॉयोडीजल पम्प 3. घनश्याम खानेजा पिता चंद्रलाल खानेजा, नि. सिंधीबस्ती, मैनेजर कृष्णा ट्रेडर्स एवं केमिकल 4. नीरज जैसवानी 5. दीपक रोचलानी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 285, 420 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
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