विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - आजादी का महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत अखिल भारतीय जागरुकता एवं पहुंच कार्यक्रम के तहत 8 से 14 नवम्बर तक लिगल सर्विसेज विक के रुप में मनाया जा रहा है। 12 नवम्बर को प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में तथा महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से महिलाओं के लिए विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर के माध्यम से जिल्ो में कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को नालसा एवं सालसा द्वारा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के हितों को संरक्षित करने संबंधी अधिनियम व कानूनों की बारीकियों के बारे में समझाया गया। घररेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निषेध अधिनियम 2013, भारत में महिलाओं के सम्पत्ति व भरण पोषण के अधिकार, दहेज उत्पीडन, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी व यौन शोषण पर कानूनी जानकारी दी गई।
शिविर में महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून व शिकायतों के निवारण के लिए न्याय वितरण प्रणाली से अवगत कराया गया। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को महिलाओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया। महिलाएं अपना महत्व समझें और प्रत्येक क्षेत्र में आगे आएं तथा महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्टाफ उपस्थित था।
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