रतलाम जिले में आगामी आदेश तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Ratlam jile main agami adesh tak night curfew prabhavi rahega

रतलाम जिले में आगामी आदेश तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम जिले में आगामी आदेश तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर से आगामी आदेश तक प्रातः 6.00 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।


जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह जिनमें जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों आदि हेतु लोकसभा, विधानसभा उपनिर्वाचन से संबंधित 08 जिलों में पूर्व में दिनांक 29.09.2021 को जारी दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत कीक सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा।


समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु, अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्र का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम, स्वीमिंग पुल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में दर्शक दीर्घा क्षमता के 50 प्रतिश तक दर्शक शामिल हो सकेंगे।


समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 300 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 200 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।


रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रुप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किए जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/हाल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद् आयोजन, जिनका स्वरुप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी।


गरबा का आयोजन सोसायटियों, कालोनियों, मोहल्लों में मोहल्लावासियों, कालोनीवासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरुप के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी।  अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। अनुमत्य आयोजनों, समारोहों में डी.जे., बैण्डबाजों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी।


सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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