बाल यौन दुर्व्यवहार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में आयोजित किया | Baal yon duryvyvahar evam pasco act le sambandh main ayojit

बाल यौन दुर्व्यवहार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में आयोजित किया 

बाल यौन दुर्व्यवहार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में आयोजित किया

गुना - बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से संरक्षित करना तथा यह निश्चित करना कि उनका बचपन किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से मुक्त हो यह, हम सबका संयुक्त दायित्व है। इसके लिये आवश्यकता है जन जागरूकता की, जिससे बच्चे एवं उनके माता-पिता, अध्यापक व संरक्षक सजग होकर यौन दुर्व्यवहार का विरोध करें और अपराध होने से पूर्व उसे रोका जा सके। उक्त विचार उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिये निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बाल एवं दुर्व्यवहार एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किये विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुये जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश कुमार शर्मा ने व्यक्त किये। इसके अतिरिक्त श्री शर्मा ने एक सुसंस्कृत राष्ट्र के लिये बच्चों में संस्कार एवं अध्यात्म के प्रति समर्पण की आवश्यकता भी बताई।  कार्यक्रम में सहायक संचालक महिला बाल विकास श्री आर.बी.गोयल द्वारा बालकों का लैंगिक अपराधो से संरक्षण अधिनियम, 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि भारत में अधिकतर बच्चे अपने रिश्तेदारों अथवा जान पहचान वालों द्वारा यौन अपराध के शिकार हुये हैं। जहां बच्चों को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। इसलिये यौन दुर्व्यवहार व उनसे बचाव की जानकारी होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण विभाग के क्षेत्रीय संयोजक श्री योगेन्द्र वर्मा द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में यौन दुव्र्यवहार से बच्चों की सुरक्षा के लिये अपनाए जाने वाले उपाय एवं बचाव के लिये उपलब्ध टोल फ्री नंबर व सूचना पटल पर अंकित नंबर की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री आसिफ खान द्वारा बच्चों को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी के साथ विद्यालय में यौन दुर्व्यवहार को रोके जाने के लिये पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के संबंध में समय समय पर आयोजित की जाने वाली जागरूकता गतिविधियों के विषय में बताया।  cकार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के लिये नालसा द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के एप तथा नालसा टोल फ्री नं. 15100 के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक श्री रामकुमार, उत्कृष्ट विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब के प्रभारी श्री देवेन्द्र चैरसिया सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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