बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक घर में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें | Betiyo ke naam se sukanya samraddhi yojna

बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक घर में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें

बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक घर में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें

शाजापुर (मनोज हांडे) - बेटियों को जन्म से ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटियों के अभिभावकों को बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक घर में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने आज सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम से डाक घर में अधिक से अधिक खाते खुलवाने के संबंध में समीक्षा की। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मिशा सिंह, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सुश्री नीलम चौहान, डाक घर अधीक्षक श्री धीरज मालवीय, जिला शिक्षा अधिकारी श्री यूयू भिड़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रकाश पंडित, एपीसी श्री संतोष राठौर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मौजूद थे।

      कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आगामी 10 दिवस में 50-50 बेटियों के खाते सुकन्या योजना के तहत डाक घर में खुलवाएं। जिले के लिए 50 हजार खाते खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने डाक घर अधीक्षक को निर्देश दिये कि पर्याप्त संख्या में फॉर्म विभागों को प्रदान करें। सुकन्या योजना के तहत सबसे पहले 50 खाते खोलने पर प्रथम 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक-एक हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लोगों को बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाने के लिए बालिकाओं के माता-पिता को प्रेरित करें। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जनपद पंचायत सीईओ ग्राम पंचायत सचिवों एवं स्वसहायता समूहों के माध्यम से सुकन्या योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करवाएं।

      इस अवसर पर डाक घर अधीक्षक श्री मालवीय ने सुकन्या योजना की विस्तृत जानकारी दी। सुकन्या योजना के तहत जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक की बालिकाओं के खाते डाक घर में खोले जा सकते हैं। इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रूपये एवं अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपये एक वित्तीय वर्ष में जमा किये जा सकते हैं। इस योजना के तहत जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा या विवाह के लिए निकाली जा सकती है। योजना की परिपक्तवता बालिका की 21 वर्ष की आयु होने पर पूर्ण होती है। योजना के तहत आयकर की धारा 80सी के तहत छूट भी प्राप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम डाक घर से संपर्क किया जा सकता है।

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