जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंध | Jile main dhara 144 ke tahat pratibandh

जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंध

जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर (मनोज हांडे) - कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, बचाव एवं उपचार को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत शाजापुर जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्रों एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायत सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

      जारी आदेश अनुसार जिले की नगरीय सीमा/ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमे जनसमूह एकत्र होते है, उक्त प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। स्‍कूल एवं कालेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा प्रथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं, तत्संबंधी आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लास चल सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकाने व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय में खुल सकेंगे। सिनेमा घर, थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा। जिले की समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

      भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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