अलीराजपुर जिले में 25 जून से हाट बाजार लगाए जा सकेंगे
कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेष जारी किया
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेष में आंषिक संषोधन करते हुए जिले में हाट बाजार संचालन संबंधित संषोधित आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत जिले में 25 जून 2021 से साप्ताहिक हाट बाजार संचालित किये जा सकेंगे। पूर्व आदेष की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
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