कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चन्द्रषेखर आजाद नगर सुश्री सुनीता निलंबित, विभागीय जांच संस्थित करने के आदेष जारी
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, चन्द्रशेखर आजाद नगर सुश्री सुनीता मसराम को निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित करने के आदेष जारी किये है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने सुश्री मसराम पर दिनांक 30 मार्च से कार्यपद, मुख्यालय से सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति, सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा दूरभाष, मोबाईल पर कॉल करने पर रिसीव नहीं करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1),(2) तथा (3) अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1488 अलीराजपुर दिनांक 31 मार्च 2021 एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा सुश्री सुनीता मसराम के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर नियत समय-सीमा में उपस्थिति एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था, परंतु सुश्री मसराम आज दिनांक तक अनुपस्थित रही और ना ही इस संबंध में कोई लिखित जवाब अथवा ना कोई सूचना कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। सुश्री मसराम द्वारा विभाग से संबधित सर्वोच्च प्राथमिकता वाले अभियान जैसे शत-प्रतिशत आधार पर सीडिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्रताधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराना, उपार्जन आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में कोई रूचि नहीं ली गई है। साथ ही उन्हें आवंटित कार्यालयीन शाखा जैसे एल.पी.जी., उपभोक्ता सरंक्षण, सी.एम. हेल्पलाईन इत्यादि महत्वपूर्ण शाखाओं में तथा वर्तमान में कोविड अंतर्गत अत्यावश्यक सेवाओं में कोई कार्य संपादित नहीं किया जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में नितांत लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाकर वरिष्ठ के आदेशो की पूर्णरूपेण अवहेलना का स्पष्ट दृष्टिगोचर है। कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (क) प्रावधान्तर्गत सुश्री सुनीता मसराम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर को निंलबित करते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कट्ठीवाडा जिला अलीराजपुर नियत किया है। साथ ही सुश्री सुनीता मसराम के विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत् विभागीय जांच संस्थित किये जाने के आदेष भी जारी किये है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।