झाबुआ जिले के सभी हाट बाजार प्रतिबंधित, आदेश जारी
विवाह समारोह के अंतर्गत भी दिए आवश्यक निर्देश
झाबुआ-पेटलावद (संदीप बरबेटा):- झाबुआ जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 12 अप्रैल को झाबुआ जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदारों को आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत झाबुआ जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है,
2. सभी क्षेत्रों में डीजे साउंड का उपयोग भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा,
3.ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले प्रत्येक विवाह की सूचना कोटवार को तत्काल रुप से अनुविभागीय अधिकारियों को देना होगी, तथा विवाह समारोह में बंद हाल में 50 व्यक्ति तथा खुले मैदान में 100 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं किया जाएगा,
4.झाबुआ जिले के संपूर्ण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा
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