ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी | Gramin shetr main manrega evam anya nirmanadhin kary ki anumati rahegi

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर  एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1976 के तहत पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी। रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों के मैसेज जिस तिथि हेतु आए हैं उसी तिथि में आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएं। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें( देसी, अंग्रेजी) बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी।

Comments

Popular posts from this blog

कलेक्टर दीपक सक्सेना का नवाचार जो किताबें मेले में उपलब्ध वही चलेगी स्कूलों में me Aajtak24 News

पुलिस ने 48 घंटे में पन्ना होटल संचालक के बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार girafatar Aaj Tak 24 News

कुल देवी देवताओं के प्रताप से होती है गांव की समृद्धि smradhi Aajtak24 News