ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी | Gramin shetr main manrega evam anya nirmanadhin kary ki anumati rahegi
ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1976 के तहत पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी। रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों के मैसेज जिस तिथि हेतु आए हैं उसी तिथि में आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएं। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें( देसी, अंग्रेजी) बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी।
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