कोरोना गाइडलाईन के उल्लंघन पर शिकारपुरा पुलिस ने की कार्यवाही | Corona guideline ke ullanghan pr shikarpura police ne ki karyawahi
कोरोना गाइडलाईन के उल्लंघन पर शिकारपुरा पुलिस ने की कार्यवाही
डीजे साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को इकट्ठा कर किया जा रहा था कार्यक्रम का आयोजन
बुरहानपुर (अमर दीवाने) - प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है। जिला बुरहानपुर में पुलिस-प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। जिला प्रशासन बुरहानपुर द्वारा जिले में धारा 144 लागु की गई है जिसके तहत किसी भी प्रकार से चौराहों, सड़कों, कालोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान आदि में एकत्र होकर सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार मनाया जाना अथवा झुण्ड/जुलूस के रुप में त्यौहार मनाया जाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। आज दिनांक 14/04/21 को मिलिंद नगर सिलमपुरा में सार्वजनिक तौर पर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर एम्प्लीफायर से डी.जे. साउंड लगाकर ध्वनि प्रदुषण किया जा रहा था। वहीं थाना क्षेत्र के एक अन्य स्थान आहुखाना, जैनाबाद में भी गांव में मंच एवं पाण्डाल लगाकर एम्प्लीफायर से कनेक्शन कर साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था। आयोजक मुकेश पिता वसंता बोदड़ले निवासी आहुखाना द्वारा करीबन 60-70 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उक्त दोनों कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा कोविड गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर थाना शिकारपुरा पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 188,269,270 भादवि, 51(ब) आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3 महामारी अधिनियम, धारा 71(1)(अ) पब्लिक हेल्थ एक्ट तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए।
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