अवैध शराब निर्माता सरपंच के तीन स्थानों पर निर्मित अवैध मकान हटाए | Awaidh sharab nirmata sarpanch ke teen sthano pr awaidh makan hataye
अवैध शराब निर्माता सरपंच के तीन स्थानों पर निर्मित अवैध मकान हटाए
आबकारी अधिनियम की धारा 341 एक, दो एवम 49 A के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज
उज्जैन (रोशन पंकज) - जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में निरंतर अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी है । घटिया तहसील के भैरवगढ़ थाना अंतर्गत विगत दिवस पुलिस ने दबिश में ग्राम बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत यहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण पाया गया था । सरपंच द्वारा सामुदायिक केंद्र से लगकर कमरे में अतिक्रमण किया गया था। उक्त सरपंच के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1 ) व ( 2) तथा 49A के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं ।
आज 18 अप्रैल को एसडीएम श्री गोविंद दुबे एवं सीएसपी श्री ए आर नेगी की मौजूदगी में थाना प्रभारी भैरवगढ़ श्री योगेश सिसोदिया ,पवासा श्री मुनेंद्र गौतम तहसीलदार शिवराम कानाशे द्वारा उक्त सरपंच के तीन अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया । इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्री लोकेश चौहान ,घटिया के सी इ ओ श्री रविकांत एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री निलेश जाधव मौजूद थे।
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