आज शाम के 6 बजते ही शुरू हुआ लॉकडाउन, कहीं बंद हुई तो कहीं नहीं बंद हुई दुकाने | Aaj shaam ke 6 bajte hi shuru hua lockdown

आज शाम के 6 बजते ही शुरू हुआ लॉकडाउन, कहीं बंद हुई तो कहीं नहीं बंद हुई दुकाने

आज शाम के 6 बजते ही शुरू हुआ लॉकडाउन, कहीं बंद हुई तो कहीं नहीं बंद हुई दुकाने

बुरहानपुर (अमर दिवाने) - जिला प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस सड़कों पर निकली बंद करवाने कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश जाने कहां मिली छूट जैसे जैसे ही शाम को घड़ी में 6 बजे वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन लगते ही सड़कों पर पुलिस दुकानों को बंद करवाती नजर आये लेकिन इसके पूर्व गजब का नजारा सड़कों पर देखने को मिला श्याम 6 बजे के पूर्व सड़कों पर लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते नजर आए किराना दुकानो पर, सब्जियों के ठेले पर, पेट्रोल पंप एवं दूध डेयरी पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों में डर था कहीं यह 2 दिन का लॉक डाउन और आगे ना बढ़ जाए जैसा पिछली बार उनके साथ हुआ था।

कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत कानून व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेशों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय और म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के अनुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय कार्यालय के कार्यदिवस सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत होगा (अनिवार्य सेवाएं जैसे- पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, फायर ब्रिगेड, एमपीईबी कार्यालय, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर निगम आदि को छोड़कर)।

गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, अस्पताल, इमरजेंसी चिकित्सा, राशन दुकानें, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, पेपर हॉकर्स, मीडियाकर्मी, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने और जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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