दमुआ थाना परिसर में कोरोना काल में धार्मिक त्यौहार मनाने की गाइडलाइन जारी हुई | Damua thana parisar main corona kaal main dharmik tyohar manane ki guideline jari hui

दमुआ थाना परिसर में कोरोना काल में धार्मिक त्यौहार मनाने की गाइडलाइन जारी हुई

दमुआ थाना परिसर में कोरोना काल में धार्मिक त्यौहार मनाने की गाइडलाइन जारी हुई

दमुआ (रफीक आलम) - जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए थाना परिसर में बैठक का आयोजन हुआ जिसमें आगामी धार्मिक त्योहारों के संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा आपदा प्रबंधन समिति में लिए गए निर्णय के बारे में एसडीओपी एसके सिंह ने सभी बिंदुओं की जानकारी दी, जिसमें जिले भर में शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 तक टोटल लॉकडाउन रहेगा,आवश्यक सेवाएं शुरू रहेगी, बाहर से आए हुए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं कोविड-19 के नियम अनुसार कोरानटाइन किया जावेगा, किसी तरह का धार्मिक जलसा,जुलूस, साप्ताहिक बाजार भीड़ भाड़ की वजह से प्रतिबंधित रहेगा, सभी धार्मिक त्योहर शबेबरात,होली, धुरैण्डी घर पर ही मनाने के लिए कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार मनाऐ। दुकान प्रतिष्ठान रात्रि 9:00 बजे तक ही खुले रहेंग,जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग जरूरी होगा,रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इस बैठक में तहसीलदार पूर्णिमा खण्डाइत,टीआई धर्मेंद्र कुशराम, नपाअध्यक्ष सुभाष गुलबाके, गंगाधर बारस्कर,मोनूसाहू, योगेश साहू,सुनील मालवीय,विनोद निरापुरे नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडाइत, टीआई धर्मेंद्र कुशराम सहित सभी धर्मों के गणमान्य नागरिक, व्यापारी, पत्रकार मौजूद रहे।



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