जिम्मेदार समितियों परिवहनकर्ता से वसूले जाएं 61 लाख
खरीदी के बाद कम हुई गेहूं धान की मात्रा कलेक्टर न्यायालय का आदेश
जबलपुर (संतोष जैन) - किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं धान की खरीदी के बाद मात्रा में आई कमी के लिए कलेक्टर न्यायालय ने जिम्मेदार समितियों और परिवहन कर्ताओं से 61लाख44हजार684 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं कलेक्टर न्यायालय ने वर्ष 2018 और 2019 20 के 9 प्रकरणों में आदेश जारी किया गया है कलेक्टर न्यायालय सेवा सहकारी समिति से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019 20 में गेहूं खरीदने के बाद 106 कुंटल कमी के लिए समिति एवं परिवहन करता को जिम्मेदार मानते हुए वृताकार सेवा सहकारी समिति एवं ट्रांसपोर्ट आगा चौक से ₹1लाख95हजार40रुपये वसूलने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिए हैं।
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