जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करें : कलेक्टर डाड | Jile main tambakoo niyantran kanoon ka prabhavi kiyanvyan sunishchit kare

जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करें : कलेक्टर डाड

जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करें : कलेक्टर डाड

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने तंबाकू नियंत्रण कानून के सम्बन्ध में सर्व संबंधितो को निर्देश जारी किए है कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की दुकाने प्रतिबंधित करें।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि तंबाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रारूप सम्मेलन के प्रावधानों को लागू किया जाए। तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थो से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन और जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ यह भी जरूरी है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए होने वाली गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो, ताकि हम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि  जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ के अनुच्छेद का पालन करते हुए दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों की व्यसनी एवं हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और तंबाकू नियंत्रण नीतियों के साथ तंबाकू विक्रेताओं, उद्योग द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी दी जाए। ऐसी किसी भी तरह की बैठक या आयोजन को सीमित करें जिसमें लगता हो कि उससे जिले में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रभावित किया जा सकता हो। जिले में तंबाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिए किसी भी तरह की जनसंपर्क गतिविधियां न हो। यदि कोई सामाजिक रूप से जिम्मेदार गतिविधियों के माध्यम से तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देते हुए दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित न हो।

शिक्षण संस्थान में तंबाकू उद्योग एवं विकेता द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि का आयोजन न हो। तंबाकू उपयोग को बढ़ावा देने वाली किसी भी तरह की साझेदारी न हो। सभी सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारियों को तंबाकू उपयोग को बढ़ावा देने या प्रचारित करने वाली गतिविधियों में शामिल न होना चाहिए और न ही किसी संचार माध्यम से जुड़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने तंबाकू आपदा से जन सामान्य को बचाने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 बनाया है।

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