पैरोल से फरार 4 आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज | Perol se farar 4 ajivan karawas se dandit bandiyo ke virudh prakran darj

पैरोल से फरार 4 आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री धीरज कुमार राज ने बताया कि कंेन्द्रीय जेल द्वारा  लिखित प्रदिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अमर लाल पिता गिरानीलाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भड़की बरगी जिला जबलपुर को धारा 148, 149,302 भादवि के प्रकरण में मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा  आजीवन कारावार के दण्ड से दिनाॅक 7-4-14 को दण्डित किया गया था।

                   जेल मुख्यायलय मध्यप्रदेश  के आदेशानुसार दण्डित बंदी को पूर्व में स्वीकृत सामान्य छुटटी पर प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर दिनाॅक 31-3-2020 से 24-1-21 तक अवकाश पर रिहा किया गया था, दण्डित बंदी अमरलाल यादव को दिनाॅक 24-1-21 को जेल दाखिल होना था जो जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया है।  प्रतिवेदन पर दण्डित बंदी अमरलाल यादव एवं जमानदार हीरा सिंह निवासी बिलनगरी रैयत के विरूद्ध धारा 224, 109 भादवि एवं म.प्र. बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31 (ग), (घ) का अपराध आज दिनाॅक 29-1-21 को पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

2- इसी प्रकार जेठूलाल पिता शोभित गौड उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम सलवा जिला मण्डला को धारा 302 भादवि के प्रकरण में आजीवन कारावास के दण्ड एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था।

                जेल मुख्यायलय मध्यप्रदेश  के आदेशानुसार दण्डित बंदी को पूर्व में स्वीकृत सामान्य छुटटी पर प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर दिनाॅक 2-4-2020 से 26-1-21 तक  अवकाश पर रिहा किया गया था,  दण्डित बंदी जेठूलाल  को दिनाॅक 26-1-21 को जेल दाखिल होना था जो जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया है।  प्रतिवेदन पर दण्डित बंदी जेठूलाल एवं जमानदार धनीराम सिंह निवासी मगरधा के विरूद्ध धारा 224, 109 भादवि एवं म.प्र. बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31 (ग), (घ) का अपराध आज दिनाॅक 29-1-21 को पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

3- इसी प्रकार अमान सिंह पूसू गौड उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम साल्ेाह खुर्द जिला सिवनी  को धारा 302 भादवि के प्रकरण में आजीवन कारावास के दण्ड एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था।

              जेल मुख्यायलय मध्यप्रदेश  के आदेशानुसार दण्डित बंदी को पूर्व में स्वीकृत सामान्य छुटटी पर प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर दिनाॅक 3-4-2020 से 27-1-21 तक  अवकाश पर रिहा किया गया था,  अमान सिंह गौड  को दिनाॅक 27-1-21 को जेल दाखिल होना था जो जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया है।  प्रतिवेदन पर दण्डित बंदी अमान सिंह  गौड एवं जमानदार ज्ञानी राम धुर्वे निवासी सालेहखुर्द सिवनी के विरूद्ध धारा 224, 109 भादवि एवं म.प्र. बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31 (ग), (घ) का अपराध आज दिनाॅक 29-1-21 को पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

4- इसी प्रकार मंजू डेहरिया पिता रामनाथ डेहरिया उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बोरिया जिला सिवनी को धारा 302, 120 बी, 201 भादवि के प्रकरण में आजीवन कारावास के दण्ड एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था।

             जेल मुख्यायलय मध्यप्रदेश  के आदेशानुसार दण्डित बंदी को पूर्व में स्वीकृत सामान्य छुटटी पर प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर दिनाॅक 2-4-2020 से 26-1-21 तक  अवकाश पर रिहा किया गया था,  मंजू डेहरिया को दिनाॅक 26-1-21 को जेल दाखिल होना था जो जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया है।  प्रतिवेदन पर दण्डित बंदी मंजू डेहरिया एवं जमानदार रामनाथ निवासी ग्राम बोरिया के विरूद्ध धारा 224, 109 भादवि एवं म.प्र. बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31 (ग), (घ) का अपराध आज दिनाॅक 29-1-21 को पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

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