उधारी के 20,000 रूपये वापस न कर देनदार की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रभर के लिए जेल की सजा | Udhari ke 20000 rupye wapas na kar dendar ki hatya karne wale aropi ko umarked

उधारी के 20,000 रूपये वापस न कर देनदार की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रभर के लिए जेल की सजा

उधारी के 20,000 रूपये वापस न कर देनदार की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रभर के लिए जेल की सजा

बड़वानी (शकील मंसूरी) - न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा बड़वानी द्वारा अपने फैसले में आरोपी संतोष पिता टोपल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तलून जिला बडवानी को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

  जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी महेश पटेल द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 14.09.2018 को फरियादी रवि पिता संतोष जाट उम्र 32 वर्ष निवासी तलून सुबह करीब 05ः00 बजे उसकी मां छायाबाई ने उसके छोट भाई राहुल व उसे उठाकर बताया कि उनके  पिताजी संतोष पिता भगवान कल शाम के करीब 07ः00 बजे खाना खाकर गये थे जो अभी तक वापस नहीं आये तब रवि उसका भाई दोस्त राहुल एवं रवि के काका का लड़का नागेश्वर चारो रवि के पिताजी की तलाश करने निकले तो उन्हें करीब 8ः45 बजे सुबह रवि के पिताजी संतोष का लाल रंग का गमछा (टावेल) एवं खुन, बडे पिताजी मोहन के खेत में  दिखा तो उन्होंने आसपास तलाश की तो उन्हें रवि के पिताजी संतोष की लाश मोहन के मक्का की फसल लगे खेत में दिखी है मृतक संतोष के शव का पेंट हल्का खुला और शरीर पर धारदार हथियार की चोंटे होकर सिर में खुन व भैेजा निकला हुआ मिला था। किसी अज्ञात बदमाश द्वारा मृतक संतोष पिता भगवान की हत्या कर लाश को मक्का की फसल में छिपाने के लिये फेक दी गई थी। मर्ग के आधार पर थाना बडवानी पर अपराध क्र 557/18 धारा 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी संतोष टोपल द्वारा 20,000 /- रूपये मृतक संतोष पिता भगवान से उधार लिये गये थे जिन्हें आरोपी संतोष कोली मृतक संतोष द्वारा बार - बार मांगे जाने पर भी नहीं दे रहा था। मृतक संतोष 20,000 हजार रूपये वापसी के लिये आरोपी संतोष को धमकी भी देता था। मृतक संतोष आरोपी संतोष कोली दोनों आपस में दोस्त थे ओर दोनों ही गांजा पीते थे इसी बात का फायदा उठाकर रात के समय में आरोपी संतोष मृतक संतोष को मोहन जाट के खेत में ले गया जहां पर पहले से ही छुपाई गई कुल्हाड़ी से आरोपी संतोष ने मृतक संतोष के सिर परं पांच छः वार करके मृतक संतोष पिता भगवान की हत्या कर दी। तथा मृतक संतोष के जेब में रखी हिसाब की डायरी, आधार कार्ड और 3900/- सौ रूपये निकाल लिये तथा कुल्हाड़ी व उक्त वस्तुए अपने घर में छिपा दी थी। पुलिस द्वारा आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया गया तथा उससे पुछताछ कर उपरोक्त हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी ओर लुट की सामग्री जप्त की गई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण बहुत गंम्भीर प्रकृति का था। जिसे राज्य द्वारा जघन्य व सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। उक्त प्रकरण की लगातार मानीटरिंग राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी। 


                                                    कीर्ति चौहान 

अभियोजन मीडिया प्रभारी

सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी

जिला बड़वानी

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