आरोपी अफसर और होटल संचालक के खिलाफ बढ़ाई हैं धाराएं | Aropi afsar or hotel sanchalak ke khilaf badai hai dharaye
आरोपी अफसर और होटल संचालक के खिलाफ बढ़ाई हैं धाराएं
विवाह समारोह से कोरोना फैलाने का मामला जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में पेश किया गया जवाब ₹10000 रुपये कास्ट भी जमा कराई
जबलपुर (संतोष जैन) - जिला प्रशासन की ओर से गुलजार होटल में आयोजित विवाह समारोह के जरिए कोरोना के मसले पर गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया बताया गया कि आरोपी नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त राकेश अयाची वा गुलजार होटल के संचालक संजय भाटिया के खिलाफ भादवि की धारा 188 के बाद धारा 269 270 120b महामारी एक्ट की धारा 3 व आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 और जोड़ी गई है एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने जवाब और रिकॉर्ड पर लेकर याचिकाकर्ता को रेजाइडर पेश करने के लिए समय दे दिया
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