हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी कहा महज ₹100 के लिए 2 लोगों की हत्या हैरत अंग्रेज नहीं मिलेगी जमानत
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि महज ₹100 के लिए हुए एक विवाद में दोहरी हतया हेरत अगेज है जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने कहा कि ऐसी घटना के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती कोर्ट ने आरोपी नईगढ़ी रीवा निवासी त्रिवेणी कोरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी अभियोजन के अनुसार नईगढ़ी रीवा के नाम ग्राम खड़खड़ी निवासी दो परिवारों में ₹100 को लेकर विवाद हुआ 11 जून 2020 की सुबह 9:00 बजे दोनों परिवार इस दौरान जमकर लाठियां चली इसमें दोनों परिवारों से दो बुजुर्ग मारे गए दोनों पक्षों ने एफ आई आर दर्ज कराई एक पक्ष से भोला की मौत हुई तो दूसरे पक्ष से लाल कोरी की मौत हुई सहित सात लोगों को शिवानंद कोरी की एफ आई आर में आरोपी बनाया गया है इसी मामले में आरोपी की ओर से जमानत पाने के लिए अर्जी पेश की गई सरकार की ओर से पैनल लायक संतोष यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया सुनवाई के बाद कोर्ट में जमानत की अर्जी खारिज कर दी
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद
सत्र न्यायालय पाटन से नाबालिग से बलात्कार के आरोपी जबलपुर निवासी को आजीवन कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी यादव की अदालत ने धारा 450 में आरोपी को 6 साल की सजा व ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई अभियोजन के अनुसार 17 जून 2018 को किशोरी के माता-पिता मजदूरी करने गए थे दोपहर 12:30 बजे आरोपी किशोरी के घर पहुंचा धमकी देकर किशोरी से बलात्कार किया पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई