तेंदुए ने मानव व मवेशी पर नहीं किया हमला इसलिए पकड़ना अवैधानिक वन विभाग का जवाब
हाईकोर्ट ने किया समुचित याचिका का पटाक्षेप
जबलपुर (संतोष जैन) - वन विभाग की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को बताया गया कि जबलपुर के नया गांव में तेंदुए की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए वन कर्मियों की तैनाती कैमरे लगाने सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तेंदुए ने अब तक किसी मनुष्य मवेशी पर हमला नहीं किया इसलिए उसे पकड़ना अवैधानिक है एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव अजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने जवाब के आधार पर कहा कि वन विभाग तेंदुए की गतिविधियों की नजर रख रहा है आप का उद्देश्य पूरा हुआ इसके साथ 24 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका का पटाक्षेप कर दिया
डीएफओ ने कहा एडजस्ट करें लोग
हाईकोर्ट के निर्देश पर जबलपुर डीएफओ की ओर से 2011 में तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के बयान के हवाले से कहा गया कि चाय के बागानों गन्ने के खेतों और घने जंगलों के आसपास तेदुओं का कुनबा स्वाभाविक रूप से रहता है ऐसे में आसपास रहने वालों को इन वन्यजीवों से सामंजस्य बनाकर सावधानी से रहना चाहिए
