शहर में नहीं होगी पटाखों की बिक्री उपयोग पर भी रोक
एनजीटी का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
जबलपुर (संतोष जैन) - शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने के कारण एनजीटी के आदेश पर जिले में नगर निगम सीमा और कैंट क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध लगा दिया गया है जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बुधवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए आदेश के बाद पुलिस ने शहर की पटाखा दुकानों को बंद करा दिया इससे व्यापारी आक्रोशित हो गए कुछ कारोबारी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय भी पहुंच गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और प्रदेश शासन की गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी