दो आरोपी जिलाबदर | Do aropi jilabadar

दो आरोपी जिलाबदर

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचन्द्र डाड ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिले के नामली थाना क्षेत्र निवासी लोकेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राठौर निवासी ग्राम बाजेडा  को 6 माह के लिए तथा सादलपुर पिपलौदा थाना क्षेत्र निवासी समरथ पिता शोभाराम बागरी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया है कि जिला बदर अवधि में आरोपीगण  रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।।

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