भिड़ी के सचिव पर हुई निलंबन की कार्यवाही
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - कार्य के प्रति लापरवाही सचिवीय/पदीय दायित्वों में निरंतर घोर लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती उमा माहेश्वरी ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए परसवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत भीड़ी के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरलाल उयके, ग्राम पंचायत सचिव भीड़ी नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यों का निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप ग्रामीणजनों को शासकीय योजनाओं के लाभ नहीं मिल रहा था एवं शासकीय योजनाओं 14 वें वित्त एवं 15 वें वित्त योजना, ई.ओ.एल. सर्वे, अन्त्योदय मिशन की प्रगति एवं अपलोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, मजदूर नियोजन एवं ग्राम स्वच्छता तदर्थ समिति के गठन का कार्य नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण सचिव हरलाल उयके, ग्राम पंचायत भीड़़ी, विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।