शासकीय माध्यमिक शाला लोनी के शिक्षक राजेश चौधरी हुए निलंबित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - शासकीय माध्यमिक शाला लोनी में पदस्थ शिक्षक राजेश चौधरी को सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लघंन करने पर अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कैलाश वानखे़डे़ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर के प्रतिवदेन के आधार पर शैक्षणिक स्थल पर शिक्षकों द्वारा गरिमामय आचरण किया जाना आवश्यक होने पर भी राजेश चौधरी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लघंन कर अशोभनीय एवं प्रतिकूल व्यवहार किया गया। जिसके कारण उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) के नियम 1965 के नियम 3 के नियम (एक) (दो) (तीन) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय, बुरहानपुर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी साथ ही अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कैलाश वानखे़डे़ द्वारा शासकीय उ.मा. विद्यालय लोनी संकुल प्राचार्य राजेन्द्र कुमार खोड़के को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
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