कब्रिस्तान को जे.सी.बी. से नष्ट करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त‍ | Kabristan ko JCB se nasht karne wale aropi ka agrim jamanat nirast

कब्रिस्तान को जे.सी.बी. से नष्ट करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त‍

 

डिण्डौरी (पप्पू पड़वार) - मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, दिनांक 20.09.2020 को ग्राम सारसडोली के बाहर शमशान भूमि में गांव का नारायण उर्फ बबुआ के कहने पर उसका लड़का अनिल साहू के द्वारा जे.सी.बी. मशीन से शमशान भूमि को खोदकर करीब 3-4 लोगों की कब्र स्थान को नष्ट किया गया है, जिसमें मानव अवशेष(हड्डियां) निकल आई। आदिवासी समाज की सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार उक्त, भूमि आदिवासी समाज की पुण्य भूमि है,जहां उनके पूर्वजों का तथा वर्तमान में दरबई टोला का कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसी स्थान पर दफनाया जाता है। इस प्रकार जे.सी.बी.मशीन से शमशान भूमि को खोदकर दरबईटोला के लोगों के मान सम्मान में ठेस पहुचाया गया है। थाना मेंहदवानी द्वारा आरोपी अनिल साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 151/20 धारा 297 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3(1)(za)(A) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया  उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया

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