गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी को भेजा जेल | Gaanje ki awaidh kheti karne wale aropi ko bheja jail

गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी को भेजा जेल

गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी (शकील मंसूरी) - न्यायालय माननीय विशेष न्यायायल महोदय बड़वानी श्री दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. द्वारा अपने आदेश में  गांजे के पौधे की खेती करने के  आरोप मे आरोपी वेपारिया पिता पांड्या उम्र 40 साल निवासी सुखपुरी थाना सिलावद, जिला बड़वानी को धारा 8,20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जेल भेजा गया।   

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2020 को थाना सिलावद पर पदस्थ पुलिस अधिकारी को मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी वेपारिया के खेत में गांजे के अवैध पौधे उगाये जा रहे है  मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही आरक्षकों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान आरोपी वेपारिया के खेत पर पहुचे आरोपी के खेत में तलाशी लेने पर फसल के बीच बीच में गांजे के हरे पौधे पाये गये। आरोपी के खेत से 119 नग हरे गांजे के पौधे वजनी 223 किलो 600 ग्राम जप्त किया गया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

     

                                                अभियोजन मीडिया प्रभारी

                                              कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी

                                                        जिला बड़वानी म.प्र

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