कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने पर की निलंबन की कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट प्रवीण सिंह ने सहायक ग्रेड-3 प्रकाश चौहान कोषालय कार्यालय बुरहानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त कर्मचारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच हेतु तकनीकी दल की सहायत हेतु कार्य में ड्यूटी पर अनुपस्थित तथा वरिष्ठ कार्यालय के आदेश एवं निर्देशों की निरंतर अवेहलना की जा रही है। इनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 व 7 के विपरित होकर गंभीर शासकीय लापरवाही का घोतक है।
अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम के 9 तहत प्रकाश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर होगा तथा उक्त अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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