सीबीआई ने डीजीपी को दी थी फर्जी तरीके से पीएमटी पास करने की सूचना
नहीं दे सकते अग्रिम जमानत हाईकोर्ट व्यापम घोटाले के आरोपी की अर्जी खारिज
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने कहा कि सीबीआई अफसरों ने ही प्रदेश के डीजीपी को सूचना दी थी कि आरोपी ने फर्जी तरीके से एमपी 2009 परीक्षा पास कर ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया उसे क्लीन चिट नहीं दी कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है
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