बरगी सीएसपी रवि चौहान के तबादले पर रोक हाई कोर्ट
जबलपुर (संतोष जैन) - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर जिले के बरगी सर्कल सीएसपी रवि कुमार सिंह चौहान के तबादले पर रोक लगा दी जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें सरकार इस पर दो माह के भीतर विचार कर विधि अनुसार निर्णय पारित करें कोर्ट ने कहा कि अभ्यावेदन का निराकरण होने तक रवि चौहान के तबादले का आदेश स्थगित रहेगा बर्गी सीएसपी चौहान की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उनका जबलपुर से बरगी तबादला 18 फरवरी 2019 को किया गया इसके पूर्व उन्हें सागर से जबलपुर स्थानांतरित किया गया था वह 9 महीने बाद 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले हैं उन्हें गंभीर बीमारी है जिसका इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है लेकिन 25 सितंबर 2020 को उनका तबादला पुलिस मुख्यालय भोपाल करने के आदेश जारी कर दिए गए उनकी जगह स्थानांतरित अधिकारी का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया याचिका में तबादला आदेश को अनुचित बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट को 9 माह बाकी हैं और 1 साल में तबादला कर दिया गया कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश देकर उक्त स्थानांतरण आदेश को स्थगित कर दिया