8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भू-अर्जन में अवैध लाभ प्राप्त करने पर कार्रवाई | 8 lane highway project ke antargat bhu arjan main awaidh labh prapt karne pr karvai

8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भू-अर्जन में अवैध लाभ प्राप्त करने पर कार्रवाई

एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी

वास्तविक कूप स्वामी महिला को मिलेगी भू-अर्जन राशि


रतलाम (युसूफ अली बोहरा) - कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले के सभी एसडीएम को भू-माफियाओं तथा जमीन के मामलों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में एसडीएम रतलाम ग्रामीण श्री एम.एल. आर्य द्वारा ग्राम नौगांवाकला में 8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट में भू-अर्जन के मामले में गड़बड़ी पकड़ते हुए अवैध रूप से भू-अर्जन राशि लाभ प्राप्त करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में वास्तविक रुप से कूप स्वामी महिला को उसके हक की 15 लाख 74 हजार राशि दिलाई जा रही है। इस मामले में महिला द्वारा आवेदन कर शिकायत भी की गई थी।

ग्राम नौगांवाकला की आवेदिका श्रीमती सम्मनबाई पति गिरधारीलाल द्वारा आवेदन दिया गया कि उसकी कृषि भूमि सर्वे नंबर 583 रकबा 0.020 हेक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थिया के खाते में जमा नहीं की गई है। सर्वे नंबर 583 की भूमि में निर्मित कुआं भी 8 लेन में जा रहा है उसकी मुआवजा राशि प्रार्थिया ने दिलवाने का आवेदन करते हुए प्रकरण में जांच की मांग की। एसडीएम श्री एम.एल. आर्य ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल की। जांच में पाया गया कि नौगांवाकला स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 583 रकबा 0.020 हेक्टेयर भूमि पर आवेदिका के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज भूमि में कुआं होने के उपरांत भी अन्य व्यक्तियों द्वारा सर्वे दल को गुमराह करके भूमि सर्वे नंबर 584/3 तथा 584/4 पर कुआं दर्ज कराया जाकर 15 लाख 74 हजार 243 रूपए अवैध लाभ प्राप्त किया गया।

इस प्रकरण में गिरधारी पिता नानुराम तथा उसके दामाद मदनलाल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई रतलाम के द्वारा अधिकृत इंजीनियर एवं सर्वे दल को भ्रमित करके नौगांवाकला में स्थित त्रुटिपूर्ण सर्वे क्रमांक 584/3 तथा 584/4 पर कुआं दर्ज कराया जाकर कुए की मुआवजा राशि प्राप्त की गई जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आने से उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा नामली प्रबंधक को राशि वापसी के लिए भी एसडीएम  द्वारा आदेशित किया गया है।

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