भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में संलग्न असंगठित क्षेत्र के पंजीयन से वंचित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु तीन माह का विशेष अभियान मिशन मोड पर 2 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 2 जनवरी 2021 तक चलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को जारी कर दिये गये हैं। अभियान अवधि में श्रमिकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त करते हुए सरलीकृत प्रक्रिया से पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन का कार्य पंजीयन हेतु पूर्व से निर्धारित प्राधिकृत अधिकारियों, ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। विशेष अभियान तक की अवधि में सभी सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, प्रभारी श्रम निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीयन से छूटे हुए श्रमिकों के पंजीयन के अभियान की सतत मॉनीटरिंग करें। प्रत्येक श्रम निरीक्षक जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार भी मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से नहीं छूटे। पंजीयन/नवीनीकरण हेतु निर्माण श्रमिकों को सहयोग प्रदान करने के लिये जिला श्रम कार्यालय स्तर पर हैल्पलाइन/हैल्पडेस्क स्थापित की जाये, जिसमें कल्याण पर्यवेक्षक, श्रम निरीक्षक स्तर के अधिकारी प्रभारी बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। पोर्टल सम्बन्धी कठिनाईयां आने पर श्री राहुल जैन मो.नं. 9685113581 भोपाल से समन्वय कर उक्त अभियान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
पंजीयन/नवीनीकरण के लिये आवेदन श्रमिक द्वारा स्वयं ऑनलाइन/एनआईसी द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकेगा। इस सुविधा के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पृथक से प्रेषित की जायेगी। श्रमिक के पंजीयन हेतु आवश्यक 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य के प्रमाण के लिये स्वघोषणा को मान्य करने की व्यवस्था विगत 2014 से लागू है। तदनुसार अभियान अवधि में भी 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य के प्रमाण स्वरूप श्रमिक की स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र को मान्य किया जाये। प्रवासी श्रमिक सर्वे अभियान में चिन्हित निर्माण श्रमिकों की जानकारी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के लॉगइन तथा प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर उपलब्ध है। इन चिन्हित निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नवीनीकरण भी सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त अभियान अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। पंजीयन अभियान के समय कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकाल यथा सोशल डिस्टेंसिंग, फेसमास्क का उपयोग आदि अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि अभियान अवधि में पंजीयन/नवीनीकरण हेतु श्रमिक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता अत्यन्त न्यून हो।