नुकीली गुप्ति लहराकर लोगो को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल | Nukili gupti lahrakar logo ko darane dhamkane wale aropi

नुकीली गुप्ति लहराकर लोगो को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल

नुकीली गुप्ति लहराकर लोगो को डराने धमकाने वाले आरोपी को भेजा जेल


अंजड़/बड़वानी (शकील मंसूरी) - माननीय  न्यायिक मजिस्ट्रेट  महोदय  प्रथम श्रेणी बडवानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश से अवैध  रूप से नुकीली गुप्ति  लहराकर लोगो को डराने धमकाने के आरोप मे आरोपी चेतन पिता जगदीश निवासी आनंद नगर बड़वानी  जिला बडवानी को धारा 25बी आयुध अधिनियम मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक        017.09.2020 को थाना बडवानी पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक  श्री नेपालसिंह को अनुसन्धान के लिए कस्बा भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि  आनंद नगर भिलट मंदिर के पास बड़वानी

में एक व्यक्ति  हाथ मे लोहे का हथियार   लहरा लहरा कर आने जाने वाले आम लोगो को डरा धमका रहा है।पुलिस अधिकारी मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर  मय पुलिस फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान आनंद नगर  बड़वानी पहुचे जहाँ एक व्यक्ति हाथ मे नुकीली गुप्ति लेकर घूम रहा था और लोगो को डरा धमका  रहा था  जिस कारण से लोगो मे डर पैदा हो रहा था। आरोपी को हमराह पुलिस  की मदद से पकडा गया और उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चेतन पिता जगदिश निवासी आनंद नगर बड़वानी का होना बताया। आरोपी से आम जगह पर गुप्ति  लाने व ले जाने के लायसेंस के बारे मेँ पूछा तो उसने लायसेंस नहीं  होना बताया गया। आरोपी से  गुप्ति मौके पर जप्त कर आरोपी को गिरफ़्तार कर  न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।
           
     अभियोजन मीडिया प्रभारी
                                           कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी

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