विधानसभा उपचुनाव नेपानगर में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 धारा-18 के अंतर्गत आदेश जारी | Vidhansabha upchunav nepanagar main kolahal niyantran adhiniyam 1985 dhara 18

विधानसभा उपचुनाव नेपानगर में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 धारा-18 के अंतर्गत आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - विधानसभा उप निर्वाचन-2020 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत आज दिनांक 29/09/2020 से दिनांक 12/11/2020 तक की अवधि के लिए जिला बुरहानपुर अन्तर्गत 179-नेपानगर विधानसभा संपूर्ण क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया जाता है। उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेंगा। 

मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (घ) के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया है। 

निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य नहीं किया जावेंगा। अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 06.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जा सकेगी। 
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेंगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी।

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