शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो को भेजा जेल | Sharab ki taskari karne wale aropiyo ko bheja jail
शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो को भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना बदगोडा के अपराध क्रमांक 415/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार आरोपीगण राजा डाबी पिता बाबूलाल निवासी किशनपुरा बेटमा इंदौर एवं आरोपी राहुल चौधरी पिता लीलाधर निवासी मांचल बेटमा इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री उमेश कुशवाह द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बडगोदा पर रात्रिगस्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि एक फोर्ड फिगो काले रंग की कार क्र0 एमपी09सीएल9143 पीथमपुर की तरफ से सीतापाट की तरफ जा रही है। सूचना पर से विश्वास कर सीतापाट से फोरलेन तरफ से आने वाली रोड पर टाटा मोटर्स बक्सी आटो केयर की बिल्डिग की आड में खडे होकर उक्त कार का इंतजार करने लगे थोडी देर बाद उक्त् कार आती दिखी नाकाबंदी कर कार को रोका, चैकिंग करने पर कार में 23 पेटी देशी मसाला मदिरा व प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर कुल मात्रा 207 लीटर पाई गई। वाहन चालक ड्रायवर से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजा डाबी एवं बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राहुल होना बताया। अवैध शराब परिवहन के संबंध में लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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