सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, ताजिया, झाकियां, जुलूस आदि प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने धारा 144 में प्रतिबंधित आदेश जारी किए*
भोपाल (संतोष जैन) - कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोविड-19 महामारी की रोकथाम की दृष्टि से धार्मिक त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिए है।
जारी आदेश में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्रोतों पर आम जनता एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से मूर्ति एवं ताजिए विसर्जन करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा । मूर्ति एवं ताजिए को घर पर ही विसर्जन किया जाए। वैकल्पिक तौर पर नगर निगम द्वारा मूर्तियों एवं ताजिये वार्ड वार टेंकरो, वाहनों में एकत्र कर विसर्जन कार्य की व्यवस्था की जाएगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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