राहुल गांधी के खिलाफ आईटी एक्ट में मामला दर्ज किए जाने की शिकायत
मामला राहुल गांधी के फेसबुक और व्हाट्सएप भाजपा आर एस एस द्वारा संचालित किए जाने के ट्वीट का
इंदौर। (राहुल सुखानी) - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने आधिकारिक टि्वटर अकाउंट से मिथ्या प्रचार किए जाने एवं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल किए जाने के संबंध में आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत शिकायत डीआईजी इंदौर को की गई है। उक्त शिकायत भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष पंकज वाधवानी एडवोकेट और सांसद प्रतिनिधि प्रकाश पारवानी ने की है। इस दौरान एडवोकेट राहुल सुखानी, भरत जेसवानी इत्यादि कार्यकर्ता गण मौजूद थे।
डीआईजी पुलिस इंदौर को की गई शिकायत में कहा गया है कि कि दिनांक 16 अगस्त 2020 को दोपहर 3:01 पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक असत्य एवं मनघड़त ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर अपना कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार बिना किसी साक्ष्य के इतना संगीन और गंभीर किस्म का आरोप एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल और एक राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन पर लगाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है।
एडवोकेट पंकज वाधवानी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मन के उदगार व्यक्त कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाएं एवं विचार व्यक्त करने की संवैधानिक आजादी प्राप्त है जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ भारत की जनता द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इत्यादि पर किया जाता है ऐसे में राहुल गांधी द्वारा यह कहा जाना कि फेसबुक और व्हाट्सएप भाजपा और आर एस एस की बपौती है यह मिथ्या आरोप प्रत्येक व्यक्ति की वाक अभिव्यक्ति की आजादी का भी अपमान है।
पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश पारवानी ने जानकारी देते हुए कहा कि 16 अगस्त 2020 में राहुल गांधी के ट्वीट के पश्चात हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनेक परिचित हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा ट्वीट अथवा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है तो क्या यह सब पहले से आपकी पार्टी की सेटिंग से हो रहा है जिससे हमारी भावनाएं आहत हो रही है, और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने की वजह से संस्था के अपमान से हमारा प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है।इस प्रकार एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते राहुल गांधी का कृत्य समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करना एवं समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता का संमवर्तन तथा भाजपा एवं आर एस एस के लाखों कार्यकर्ताओं की मानहानि किए जाने के आपराधिक मुकदमे अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के तहत पंजीबद्ध किए जाने योग्य है, जिसे तू ज्ञापन दिया गया।
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