नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त राजू को न्यायालय ने भेजा जेल | Nabalig ke sath balatkar krne wale abhiyukt raju ko nyayalya ne bheja jail

नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त राजू को न्यायालय ने भेजा जेल


थांदला (कादर शेख) - न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितु श्री गुप्ता ने आरोपी राजू पिता धूलिया राठौर निवासी गोपालपुरा  को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

अभियोजन मीडिया  प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार घटना दिनांक 04/06/19 समय शाम 06:00 बजे पीड़िता हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी परंतु जब वापस नहीं आई तो पीड़िता के पिता ने उसकी सभी जगह तलाश की तलाश के दौरान पीड़िता के पिता को पता चला कि आरोपी राजू पिता धूलिया राठौर निवासी गोपालपुरा उसकी पुत्री पीड़ित को अपने साथ ले गया है और औरत बना कर रख लिया है ‌ पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी राजू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 379/19 धारा 363 ,366 ,376 भादवी एवं 5 /6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता के कथन लिए गए। आरोपी राजू पीड़िता को शादी का लालच देकर बहला-फुसलाकर ले गया था एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ  बलात्कार किया  जिससे वह गर्भवती हो गई ।थाना थांदला की पुलिस द्वारा आरोपी राजू को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा ।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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