जिला स्तरीय क्राईसेस मेनेजमेंट की बैठक संपन्न | Jila stariya crisis management ki bethak sampann

जिला स्तरीय क्राईसेस मेनेजमेंट की बैठक संपन्न

धार्मिक त्यौहार/पर्व के आयोजन के संबंध में आदेश जारी 


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - 10 अगस्त, 2020 को संपन्न डिस्ट्रिक्ट क्राईसेस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निकट भविष्य में सामुहिक रूप से मनाये जाने वाले धार्मिक त्यौहार/पर्व (जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, मोहर्रम, पोला, ढोल ग्यारस, अनंत चतुर्दर्शी, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, नवदुर्गा उत्सव, दशहरा) इत्यादि आ रहे है। 
वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक लोकहित, जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए। संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
जारी आदेशानुसार- 
1) कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा। ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति/झाँकी एवं ताजियें नही किये जायेंगे। सभी अपने-अपने घरों में ही पूजा/उपासना करेंगे। 
2) धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे ना हो तथा कोविड-19 के लिए जारी मानको का कड़ाई से पालन किया जायें। 
3) 15 अगस्त, 2020 स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित होंगे। निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोह में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे ना हो तथा कोविड-19 के लिए जारी मानको का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
4) विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन सालगिरह समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। 
आदेश का उल्लघंन करने पर- 
कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानून प्रावधान लागू है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज रात्रि 12 बजे तक आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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