बकरी की मृत्यु कारित एवं मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
थांदला (कादर शेख) - न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितु श्री गुप्ता ने आरोपी मेहजी पिता दुबलिया, कमलेश पिता मेहजी, गोलू पिता मेहजी, लल्लीबाई पिता मेहजी गणावा निवासीगण नाहरपुरा मेघनगर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 04/08/2020 को दिन के 03:00 बजे फरियादी मुकेश के खेत ग्राम नाहरपुरा बड़ा में आरोपीयों ने जमीन की बात को लेकर फरियादी मुकेश की बकरी के गर्दन पर फालिया से प्रहार किया जिससे बकरी की गर्दन शरीर से अलग हो गई तथा फरियादी के साथ लकड़ी एवं लात घुसो से मारपीट की एवं अश्लील गालियां तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 220/2020धारा294,323,506,429,34भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपीयों को जिला जेल झाबुआ भेजा।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।
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